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₹15000 तक के ऑटो-पेमेंट के लिए नहीं डालना होगा ओटीपी, जानें RBI का नया नियम


व्यापार 22 April 2026
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₹15000 तक के ऑटो-पेमेंट के लिए नहीं डालना होगा ओटीपी, जानें RBI का नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने डिजिटल पेमेंट्स को और सुरक्षित बनाने के लिए ई-मैंडेट से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. इन गाइडलाइंस को Digital Payment-E-mandante Framework 2026 नाम दिया गया है और ये तुरंत लागू कर दिए गए हैं. इन गाइडलाइंस के तहत अब बार-बार होने वाले ट्रांजैक्शन ( Recurring Payment) के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन फैक्टर (AFA) यानी OTP  जैसी सुरक्षा प्रक्रिया को जरूरी बनाया गया है.


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