रायगढ़। स्थानीय महिला द्वारा आरोपी शशिरंजन द्विवेदी के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने संबंधी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। महिला ने बताया कि आरोपी ट्रक चालक है और उसके बेटे से परिचय होने के कारण घर में उसका आना-जाना था। दिनांक 29.04.2026 को जब घर के अन्य सदस्य अपने कार्य से बाहर गए हुए थे और महिला घर पर अकेली थी, तभी आरोपी शशिरंजन द्विवेदी घर के भीतर घुस आया और गलत नियत से महिला का हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा।
महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी जबरदस्ती करने लगा और विरोध करने पर हाथ-मुक्के से मारपीट कर धमकी देने लगा। महिला किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची और बाद में अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। महिला ने बताया कि दिनांक 02.05.2026 को आरोपी ने उसके बेटे को फोन कर धमकी भी दी। इसके बाद दिनांक 04.05.2026 को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 135/2026 के तहत धारा 76, 331(5), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी पिता अखिलेश प्रसाद द्विवेदी उम्र 31 वर्ष निवासी दरूआ जिला पलामू झारखंड, हाल निवासी कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

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