शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशानिर्देश 2026 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। हाल ही में श्री प्रधान ने सामुदायिक भागीदारी और स्कूल प्रशासन को मज़बूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में स्कूल प्रबंधन समिति दिशानिर्देश जारी किए थे।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसे स्कूलों और संस्थानों को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्कूल प्रबंधन समितियों’ का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि शिक्षा, सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय की एक साझा ज़िम्मेदारी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्कूलों के समग्र कामकाज में सुधार करने और बच्चों के लिए बेहतर सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, स्कूलों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मज़बूत करना अत्यंत आवश्यक है।















