भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का परिचालन बंद किया जाएगा और उसने एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, गिरिकुमार नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक को बंद करने की अनुमति दी गई है।
आरबीआई ने गंभीर नियामक उल्लंघनों और बैंक के कामकाज के तरीके पर चिंता जताते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की थी। बैंकिंग नियामक ने पहले स्पष्ट किया था कि परिसमापन प्रक्रिया के बावजूद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अपनी सभी जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता थी।















