राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु एवं मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी बिलों का निपटान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) के माध्यम से करना होगा। विधेयक के अनुसार, यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि दलीलों के पूर्ण होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई मामला छह महीने से अधिक समय से लंबित है, तो आपूर्तिकर्ता को निर्धारित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए।
जब सदन दोपहर 2:00 बजे पहले स्थगन के बाद फिर से शुरू हुआ, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश किया।
विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री मांझी ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 2014-15 में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का यह ऋण अब बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मंत्री ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2000 से 2022 के बीच एमएसएमई को दी गई कुल ऋण गारंटी लगभग तीन लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी। हालांकि, पिछले चार वर्षों में, 2022-23 से 2025-26 तक, यह राशि बढ़कर 10 लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। श्री मांझी ने आगे कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, इसकी विकास क्षमता को बढ़ाने और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाजपा की सुमित्रा बाल्मीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विकास काफी हद तक कागजी कार्रवाई तक ही सीमित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का ध्यान समाज में वास्तविक बदलाव लाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर है। सुश्री बाल्मीक ने कहा कि यह विधेयक गरीबों के उत्थान और राष्ट्र के विकास में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
टीएमसी की डोला सेन ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि अकेले विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 17 प्रतिशत का योगदान देता है और एमएसएमई देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुश्री सेन ने आरोप लगाया कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।
बीजेडी के संतृप्त मिश्रा ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र जीडीपी में 36 प्रतिशत का योगदान देता है और लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि एमएसएमई क्षेत्र के लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपये की धनराशि अटकी हुई है। मिश्रा ने दिखावटी समाधानों के बजाय ठोस सुधारों पर जोर दिया। इस चर्चा में वाईएसआरसीपी के गोल्ला बाबूराव, एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई, एनसीपी के राजेंद्र जैन, टीडीपी के मस्थान राव यादव बीधा, बीआरएस के रवि चंद्र वद्दीराजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और बसपा के रामजी सहित अन्य लोग शामिल हुए।
विधेयक पारित होने के बाद, राज्यसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया और कल सुबह 11:00 बजे फिर से बैठक करने का आदेश दिया गया।





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