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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में एसआईआर से संबंधित अपीलों का विवरण देने को कहा


देश 11 August 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में एसआईआर से संबंधित अपीलों का विवरण देने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता नामों को हटाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक निपटाए गए अपीलों का विवरण देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की मांग वाली याचिका पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने याचिका पर आगे की सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में एसआईआर से संबंधित अपीलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं या जिनके नामों को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपील करने का प्रभावी अवसर मिलना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से यह बताने को कहा कि एसआईआर के दौरान नाम हटाने से संबंधित कितनी अपीलें विभिन्न स्तरों पर दायर की गईं और नियुक्त न्यायाधिकरणों ने उनमें से अब तक कितने मामलों का निपटारा किया है। अदालत यह जानना चाहती है कि अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ रही है और लंबित मामलों की संख्या कितनी है। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि मतदाता सूची में नामों को लेकर उठने वाली शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हट जाना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। वहीं, अपात्र या गलत तरीके से दर्ज नामों को हटाना भी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। ऐसे में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। तब तक चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों से अदालत को यह आकलन करने में मदद मिल सकती है कि एसआईआर से संबंधित अपीलों का निपटारा किस स्तर तक हुआ है और क्या लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई पर मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया, अपीलों के निपटारे और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आगे विचार होने की संभावना है।

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